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जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को न्यायाधीश मोहन ने कानून की व लांस नायक महेश ने दी यातायात की जानकारी

kamrun nisha

जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को न्यायाधीश मोहन ने कानून की व लांस नायक महेश ने दी यातायात की जानकारी
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली एवं हाई कोर्ट बिलासपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला जेल बैकुंठपुर में निरुद्ध बंदियों को कानून की विस्तृत जानकारी मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी मोहन सिंह कोर्राम ने प्रदान करते हुए कहा कि आप अभी जहां हैं इसे सुधार गृह समझें और अपने जीवन में बदलाव लाते हुए भविष्य में पुनः गलती ना करने का संकल्प लें साथ ही जेल में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता हेतु जेलर के माध्यम से पत्राचार कर सकते हैं। जिला विधिक सचिव महेश कुमार राज ने कहा कि आप किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए प्रत्येक सप्ताह मेरे जेल भ्रमण के दौरान मुझसे सीधे संपर्क कर क्षतिपूर्ति व विधिक सहायता एवं सलाह से संबंधित जानकारी ले सकते हैं साथ ही भविष्य में अपराध से बचने व नशे से दूर रहने की बात कही।
विधिक शिविर के दौरान यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर लांस नायक महेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे निजात अभियान से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आप नशा करने व नशे के कारोबार से पूरी तरह दूर रहें और अपना घर परिवार बिखरने से बचाएं। साथ ही यातायात नियमों, संकेतों एवं चिन्हों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि यातायात एक ऐसा विषय वस्तु है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, रोजगार पर हो या बेरोजगार हो, व्यापारी या श्रमिक हो सभी को अपने जीवन निर्वहन के दौरान यातायात से होकर गुजरना होता है इस दौरान इन नियमों की जानकारी के अभाव में दुर्घटनाएं घटित होती हैं इन दुर्घटनाओं से बचाव हेतु चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाना, प्रेशर हार्न का उपयोग ना करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, जेब्रा क्रॉसिंग, गुड सेमेरिटन, लाइसेंस बनवाने के नियम, दुर्घटना के कारण व दुर्घटना घटित होने पर चालक के कर्तव्य, सड़क पर वाहन चलाने की सही तरीका, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं वह उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि के साथ यातायात के अनिवार्य, चेतावनी व सूचनात्मक संकेतों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं जीवन में यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।
उक्त विधिक शिविर के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन सिंह कोर्राम, जिला विधिक सचिव एवं वरिष्ठ न्यायाधीश महेश कुमार राज, जेलर विक्रम गुप्ता, यातायात के लांस नायक महेश मिश्रा सहित जिला जेल के कर्मचारी गण व निरुद्ध बंदी गण उपस्थित रहे।

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