कलेक्टर ने दी प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालित किये जाने की अनुमति

कमरून निशा
कोरिया 14 जून 2020/ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री एसएन राठौर के द्वारा जिले में 16 अगस्त 2020 तक धारा 144 लागू की गई है।
इसी अनुक्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी सभी आदेश व शर्ते यथावत रहेंगी।

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