Friday, September 11, 2026
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जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश


कमरून निशा
कोरिया 20 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी नगरीय क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, खोंगापानी, झगराखाण्ड, नई लेदरी में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस में कार्यक्रम, एसोसिएशन बिल्डिंग में कार्यक्रम आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को लेकर यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं समस्त सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गए मौखिक एवं होगा।

लिखित निर्देशों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा।
निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा।
शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा। यह आदेश समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। यह आदेश नगरीय क्षेत्र में ही लागू

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