विधानसभा निर्वाचन 2023 15 से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित, नहीं होगी शराब की बिक्री मतदान समाप्ति तक मदिरा एवं बार दुकान रहेगा बंद।
kamrun nisha
कोरिया / जिले में विधानसभा चुनाव को निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने दिए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों, होटल, क्लब बार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023
मतदान दलों को 16 नवम्बर को प्रदान किया जाएगा मतदान सामग्री
मतदान दलों को प्रातः 05 बजे से शा0 रामानुज उ0 मा0 वि0 बैकुण्ठपुर
में उपस्थित होने के निर्देश
कोरिया 14 नवम्बर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु जिले में 16 नवम्बर 2023 को मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी कर समस्त मतदान कर्मी (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-01, मतदान अधिकारी क्रमांक-02, मतदान अधिकारी क्रमांक-03 एवं रिजर्व दल) को मतदान सामग्री प्राप्त करने हेतु 16 नवम्बर 2023 को प्रातः 05 बजे शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 16 एवं 17 नवम्बर को मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिसके लिए श्रीमती चांदनी कवर डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी एवं श्रीमती उषा लकड़ा सहायक आयुक्त अदिवासी विकास को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023
मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान
निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित
कोरिया 14 नवम्बर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निवार्चन अधिकारी श्रीमती नंदनी साहू ने बताया कि मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में भारत निवार्चन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके तह्त सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य उपकरण द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। साथ ही निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

