राज्य में टैक्सी एवं ऑटो का परिचालन 28 मई से

कमरुन निशा
कोरिया 28 मई 2020/ परिवहन आयुक्त ने राज्य के समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय, अति. क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को पत्र जारी कर राज्य में टैक्सी एवं आॅटो का परिचालन 28 मई से निर्धारित षर्तों के अधीन कराने के निर्देष दिये हैं। जिसके अंतर्गत जिले के भीतर टैक्सी एवं आॅटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा। अंतर जिला टैक्सी एवं आॅटो का परिचालन हेतु आनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ब्ळ ब्व्टप्क्.19 म्.च्ंेे एप्लीकेषन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक ीजजचेरूध्ध्मचंेेण्बहबवअपक19ण्पद के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी एवं आॅटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दषा में कार्यवाही की जायेगी। टैक्सी एवं आॅटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोषल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कडाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा को स्थगित कर दिया गया था।

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