कलेक्टर ने दी जिले के समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति

Kamrun nisha
कोरिया 04 जून 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।
इसी अनुक्रम में जिले के समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालन समय के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी शेष सभी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

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