कलेक्टर ने किया जिले में स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु आदेश जारी।

कमरुन निशा


कोरिया 11 फरवरी 2021/ कोरिया जिला अंतर्गत कोविड-19 से पाजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देष के अनुक्रम में कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत स्थित स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु आदेष जारी किया गया है। जिसके तहत यथासंभव आॅनलाईन क्लास, डिस्टेन्स लर्निंग को प्राथमिकता दिये जाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान में बैठक क्षमता एक समय में केवल 50 प्रतिषत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। प्रवेष द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक एवं टच फ्री मोड में हो।
संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वाॅषरूम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, प्रिंटर, पाठ्य सामग्री, लाॅकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह, जो टच फ्री मोड में न हो, को समय-समय पर सेनेटाईज करना होगा। लैपटाॅप, नोटबुक, पाठ्य सामग्री, का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जाये। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोषल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिष्चित करना होगा तथा बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेष पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सेनेटाईजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाष एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान की बैठक क्षमता यदि कम हो तो विद्यार्थियों, प्रषिक्षणार्थियों को अलग-अलग समय में बुलाया जाये। यदि एयर कंडीषनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सोलेषियस से 30 डिग्री सोलेषियस रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति, विद्यार्थी को कोरोना से संभावित लक्षण दिखने पर तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग, आइसोलेटेड करना होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोशित हो जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देषों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस सभी षर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ षासन सामान्य प्रषासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये के आदेषों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी षर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी तथा उसके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेष तत्काल प्रभावषील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संषोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी।

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