कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से अनुभाग स्तर के अधिकारियों को दिये आवष्यक निर्देश

कमरुन निशा
कोरिया 27 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से जिले के सभी जनपद पंचायत में उपस्थित अनुभाग स्तर के अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दिये हैं। यह निर्देष उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु लगाये गये प्रतिबंध के संबंध में दिये हैं।
वीसी में कलेक्टर ने सब्जियों के मूल्य निर्धारित कर उसका प्रचार प्रसार करने, किराना दुकान के सामान एवं सब्जी-फल आदि की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देने, धारा 144 का पालन संवेदनशीलता के साथ करने, जिला चिकित्सालय एवं अनुभाग स्तर पर बनाये गये कंट्रोल रूम को प्रतिदिन 24 घण्टे प्रभावी रूप से संचालित कराने, किसी भी पैसेंजर वाहन को बिना राज्य स्तर की अनुमति से नहीं छोड़ने, आवष्यक सेवा में जाने वालों की अनुभाग स्तर पर कर्फ्यू पास जारी करने, राषन वितरण एवं टीकाकरण का काम जारी रखने, स्व सहायता समूह द्वारा बनाये गये मास्क को जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने, सब्जी बाजार सहित भीड़भाड़ वाली स्थानों की दवा, डिटाल, पानी आदि से साफ-सफाई, धुलाई, फागीग की व्यवस्था करने, वायरस के प्रभाव के नियंत्रण हेतु बनाए गए सर्विलेंस टीम में सेक्टर आफिसर तथा अन्यों की नियुक्ति करने तथा पानी की समुचित व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को निर्देषित किये।
साथ ही ट्रैवल एजेंट से विदेश से आए हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने, किसी भी श्रमिक को बाहर से ना आने देने और अपने स्थान से बाहर ना जाने देने, भूख से किसी की मृत्यु ना हो इसके लिए खाद्यान्न और भोजन की व्यवस्था करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भंडारण और वितरण उनके हममालो को पास जारी करने, पागल एवं भिखारियों हेतु आवश्यक व्यवस्था करने, नदी के किनारे सब्जी उत्पादकों के सब्जी विक्रय की व्यवस्था करने, सब्जी बाजारों की वयवस्था मैदान में परंतु सभी दिशा में करने, बॉर्डर जाम ना होने देने, आवश्यक वस्तुओं के भरी हुई या खाली वाहन के आवागमन पर प्रतिबंध से छूट देने, वन विभाग के अधिकारियों की सेवाएं लेने, एक क्विंटल चावल पंचायतों में एवं नगरीय निकाय में सुरक्षित रखने, लंगर लगाकर भोजन व्यवस्था नहीं करने, पशुओं के चारा वाहन को छूट देने, टीकाकरण चालू रखने, श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबर, विदेश से आए व्यक्तियों की प्रतिदिन रिपोर्टिंग करने, विभिन्न राज्यों से आए व्यक्तियों के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट देने, हॉस्टल, आश्रम एवं सामुदायिक भवन का आरक्षण एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, बॉर्डर में 24 घंटे ड्यूटी लगाने, मध्यान भोजन देने, पोषण आहार वितरण, मास्क वितरण, मुनादी कराने, स्वास्थ्य संस्थाओं में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने, होम आइसोलेशन में सिल लगाने एवं घर के सामने सूचना चस्पा करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

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