पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए जाने पर पटवारी निलंबित।

kamrun nisha

पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए जाने पर पटवारी निलंबित
जिले के तहसील पोड़ी-बचरा के अंतर्गत पटवारी हल्का नम्बर-12 ग्राम बारी एवं अतिरिक्त प्रभार भरदा के पटवारी अमीर साय उईके को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा तहसील पोड़ी-बचरा के निरीक्षण के दौरान उक्त पटवारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए गयी जिसपर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी बैकुण्ठपुर द्वारा पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण नियम) 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलम्बन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील पोड़ी-बचरा निर्धारित किया गया है।

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