दीपावली त्यौहार के समय अग्निशमन वाहनों, अग्निशमन उपकरणों, अग्निशमन सेवा में तैनात समस्त वाहन चालक एवं अग्निशमन कर्मचारियों तथा सहायता हेतु नगर सैनिक अलर्ट मोड
kamrun nisha.
कोरिया / दीपावली त्यौहार के समय अग्निशमन वाहनों, अग्निशमन उपकरणों, अग्निशमन सेवा में तैनात समस्त वाहन चालक एवं अग्निशमन कर्मचारियों तथा सहायता हेतु नगर सैनिक अलर्ट मोड पर रहेगें। इसके साथ ही जिला सेनानी स्वयं मुख्यालय में उपस्थित होकर सतत निगरानी करेगें। जिसमें अग्नि सुरक्षा संबंधो तथ्यों पर बारीक नजर रखी जायेगी। इस सुरक्षा संबंध तथ्यों का पालन करना पटाखा दुकानों का समय पर निरीक्षण भी किया जायेगा। यह सभी पटाखा दुकानदारों के लिये अनिवार्य होगा।
पटाखा दुकानों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी – पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक सामने न बनाई जाएं। दूसरे के पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकान ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर,

