80 बरस के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं को घर में मतदान कराने की व्यवस्था मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण 7 से 9 नवम्बर तक चलेगा अभियान

Kamrun nisha.


कोरिया / विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03, बैकुंठपुर के लिए आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी की मौजूदगी में जिला पंचायत सभागार में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार बीएलओ व मतदान अधिकारियो को प्रशिक्षण में बताया गया कि अनुपस्थित श्रेणी के ऐसे मतदाता जिनकी 80 या 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं एवं 40 प्रतिशत दिव्यांग मतदाता  प्रारूप-12 घ में आवेदन प्रस्तुत कर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए बैकुंठपुर निर्वाचन के लिए 13 व सोनहत के लिए 3 रूट तैयार की गई है। मतदान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर डाक मतपत्र के द्वारा मतदान सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। निष्पक्षता व गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतदान दलों में एक बीएलओ, माइक्रो आब्जर्वर, पुलिस व वीडियोग्राफर भी साथ में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दल, प्रत्याशी या अधिकृत प्रतिनिधि भी शामिल रह सकते हैं।

जिन मतदान दलों का गठन किया गया है, वह 7 से 9 नवम्बर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक घर-घर जाकर कार्य करेंगे। बता दे बैकुंठपुर विधानसभा निर्वाचन में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2 हजार 90 है और 80 वर्ष ये उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1 हजार 231 है।

डॉ. चतुर्वेदी ने मतदान अधिकारी से कहा कि फार्म भरवाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लिफाफे दिया गया है, उसी लिफाफे में फार्म जमा करना है।

’विधानसभा निर्वाचन-2023 समाचार
7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

कोरिया / छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है।

7 नवम्बर को सुबह सात बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारण पर रोक रहेगी।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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