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उत्कृष्ट विवेचना करने वाले सहायक उप निरीक्षक का बढ़ाया मनोबल, पुलिस अधीक्षक कोरिया ने किया नगद ईनाम से पुरस्कृतआरोपी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से किया है दण्डित

kamrun nisha

➡️ उत्कृष्ट विवेचना करने वाले सहायक उप निरीक्षक का बढ़ाया मनोबल, पुलिस अधीक्षक कोरिया ने किया नगद ईनाम से पुरस्कृत

➡️आरोपी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से किया है दण्डित

दिनांक 01 जनवरी 2023 को ठाकुर प्रसाद, उम्र 60 वर्ष अपने घर से निकला और 02 जनवरी 2023 को लगभग 11.30 बजे सुबह उसके भाई निर्मल सोनी को चचेरे भाई चंदू लाल सोनी ने बताया कि ठाकुर प्रसाद महलपारा, खालपारा नहर के पास खेत के मेढ के गड्ढे में मरा पड़ा है। जिसकी सूचना थाना बैकुंठपुर में दी गई। थाना बैकुंठपुर में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, घटना स्थल का निरीक्षण करने पर मृतक ठाकुर प्रसाद का अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करना पाए जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302, 201 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया था। जाँच में अभियुक्त विक्की पनिका एवं श्रीमती सुशीला ने हत्या करना और साक्ष्य छिपाने की बात स्वीकार की थी। जिसपर उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

उक्त प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी बैकुंठपुर अश्वनी सिंह के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में सूक्ष्म विवेचना सउनि० बालकृष्ण राजवाड़े द्वारा की जाकर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर श्री विनय कुमार प्रधान द्वारा दोषसिद्धि पाते हुए आरोपी विक्की पनिका एवं सुशीला को धारा 302 भा.द.सं. के आरोप में आजीवन कारावास एवं 50-50 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना सउनि. बालकृष्ण राजवाड़े के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने सउनि. बालकृष्ण राजवाड़े के उत्कृष्ट विवेचना पर उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें उत्साहवर्धन हेतु नगद ईनाम एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व भी दिनांक 13 मार्च 2024 को थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 133/2023 धारा 394, 34 भादवि. में आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा 5 – 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करने पर सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण राजवाड़े को पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नगद ईनाम से पुरस्कृत किया था। साथ ही थाना चरचा में अपराध क्रमांक 128/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फ़रवरी 2024 को 03 वर्ष के सश्रम करावास एवं 50 हजार के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया गया था, जिसपर उत्कृष्ट विवेचना पर उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ़ को भी उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नगद ईनाम से पुरस्कृत किया था।

पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2024 को उक्त सउनि बालकृष्ण राजवाड़े को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया में उक्त आशय का सर्टिफिकेट जारी कर उनका मान बढ़ाया गया तथा आगे भविष्य में भी ऐसी विवेचना करने हेतु निर्देश दिया गया है।

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