कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी

kamrun nisha


कोरिया 18 जून 2021/ कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकलांग एवं पुनर्वास शाखा, जीवन दीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी नस्तिया, आयुर्वेद विभाग, हाथकरघा, रेडक्रास, खादीग्रामोद्योग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु, दुग्ध डेयरी, रेशम विभाग, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर, तकनीकी, उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री कौशल विकास, जिला खनिज न्याय निधि, अग्रणी बैंक से संबंधित कार्य, नीति आयोग- सांसद, विधायक, आदर्श ग्राम, चिप्स (च्वाईस), शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान, स्टेडियम, स्पोर्टस के प्रभारी अधिकारी होगें। इसके साथ कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला नोडल अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में कलेक्टर जिला कोरिया के प्रभार में रहेगें।
इसी तरह अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार जिले के सभी अनुभाग, तहसील के छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण (धारा 165 व धारा 170 (ख) के प्रकरणों को छोडकर तहसील बैकुण्ठपुर एवं खड़गवां के पुनरीक्षण प्रकरण को छोड़कर, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20-भूमि तबादला प्रकरण सम्पूर्ण जिला, छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 239,240,241 के तहत प्रकरण का निराकरण, नगरीय निकाय सम्पूर्ण जिला, जिले के नजूल भूमि से संबंधित कार्य (आबंटन को छोड़कर) एवं नवीनीकरण, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिले के अवैध खनिज उत्पादन, परिवहन प्रकरणों का पंजीकरण, निर्वतन, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 व आर्थिक सहायता के समस्त प्रकरणों में कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
इसके साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक राजस्व, सामान्य, कार्यपालिक, भू-अभिलेख एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, जिला कार्यालय मे तृतीय वर्ग कर्मचारियों, सहायक वर्ग 02 व सहायक वर्ग 03 तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम, आशिंक आहरण की स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, विभागीय भविष्य निधि से आंशिक, अग्रिम आहरण, त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति, सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो। शासन के नियमों, निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विघुत पी.ओ.एल एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, छ.ग. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 20 हजार तक संबंधित शाखाओं के आवृत्ति व्यय के स्वीकृति का अधिकार के साथ शहरी ग्रामीण आबादी पट्टो का निराकरण, राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पटटा, व्यवस्थापन, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार, वारिसान प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग, तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी अधिकारी, वित्त स्थापना, वित्त लेखा शाखा, भू अर्जन, अनिवार्य भूमि अर्जन, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016, जिला विभागीय जाॅच अधिकारी, विधि अभियोजन शाखा, धारा 80 के आवेदन, राष्ट्रीय लोक अदालत, सर्व लाइसेंस शाखा, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट शाखा, पशु अनुज्ञा, भाड़ा नियंत्रण, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला पंजीयक, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी, संजीवनी कोष प्रकरणों में भाग 2 पर तथा जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र में कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर, अभिप्रमाणित कार्य, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, क्लिनिकल स्थापना, पंजीयन एवं लाईसेंसी प्राधिकारी, जिला कोषालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, नोडल अधिकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण, एवं प्रभारी अधिकारी वित्त स्थापना शाखा, नाजरात शाखा के साथ साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रकरण, भुईंया कार्यक्रम, अभिलेखागार राजस्व, सामान्य, प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र, अल्पबचत शाखा, भू-अर्जन, कोष लेखा एवं पेंशन, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पुरातत्व, संस्कृति एवं पर्यटन शाखा तथा बीमा योजनाएं विभाग के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री ए एस पैकरा नोडल अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास तथा प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेख शाखा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक (आवास आबंटन सहित), सडक दुर्घटना, मोटर व्हीकल टेक्सेशन एक्ट, शिकायत, जनससमया निवारण शिविर, समय सीमा, जनदर्शन, लोक आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं अन्य आयोग, निगम, मंडल, उच्च न्यायालय, अन्य वरिष्ठ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में समय सीमा में कार्यवाही, जिला खनिज न्यास निधि, वाचक कलेक्टर न्यायालय, अभियोजन, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र वितरण से संबंधित कार्य, सांख्यिकी, पासपोर्ट, एसडब्लू, न्यायालयीन प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, नजूल शाखा के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण कुमार सोनकर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी, उप संचालक, पंचायत तथा प्रभारी अधिकारी के रूप में अधीक्षक शाखा, बैठकों से संबधित जानकारी संकलित कर फोल्डर तैयार करने, राजस्व, लेखा, आडिट, राहत, बाढ आपदा नियंत्रण, एसईसीएल, सीएसआर, नगरीय प्रशासन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वान परियोजना, ई-गवर्नेस सोसायटी, वीडियो कान्फ्रेंस, जनगणना, पिछडा वर्ग कल्याण योजना, आवक जावक, राज्योत्सव, शपथ पत्र सत्यापन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम लोक सेवा केंद्र के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़, संयुक्त कलेक्टर श्री राम प्रसाद चैहान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर, डिप्टी कलेक्टर श्री पी व्ही खेस्स अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खड़गवां-चिरमिरी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री प्रशान्त कुमार कुशवाहा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनहत के साथ साथ संबंधित अनुभाग क्षेत्र में विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी, पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व सहायक सत्कार अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन करेगें। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्री श्याम सुन्दर दुबे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर अनुभाग क्षेत्र में विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी, पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व जिला सत्कार अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्ध होने की दशा के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किये हैं। जिसके अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत के लिए अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री ए एस पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री ए एस पैकरा के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण कुमार सोनकर एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण कुमार सोनकर के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री ए एस पैकरा लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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