कलेक्टर के आदेश पर और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर खोंगापानी, मनेन्द्रगढ़ में परमहंस मणि द्वारा अवैध रूप से संचालित कोणार्क पैथोलॉजी लैब पर गठित टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त पैथोलॉजी लैब को तत्काल सील बन्द किया गया।
kamrun nisha
छत्तीसगढ़ जिला कोरिया कलेक्टर के आदेश पर और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर खोंगापानी, मनेन्द्रगढ़ में परमहंस मणि द्वारा अवैध रूप से संचालित कोणार्क पैथोलॉजी लैब पर गठित टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त पैथोलॉजी लैब को तत्काल सील बन्द किया गया।
उक्त टीम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक द्वय आलोक मिंज और विकास लकड़ा, प्रमोद पैंकरा, बीपीएम सुलेमान खान, AMO डॉ अतीक सोनी, थाना प्रभारी खोंगापानी एवं प्रदीप सूर्यवंशी मौजूद रहे।