नगर पालिका आम निर्वाचन 2021, बिना पूर्व अनुमति अवकाश प्रतिबंधित

kamrun nisha


कोरिया 25 नवम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2021 हेतु कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया समाप्त होने तक सर्व कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पडने पर अल्प सूचना पर उन्हें उपस्थित होना होगा।

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