कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धावड़े ने किया ओमिक्रान के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु आदेश जारी सार्वजनिक स्थानों में, कार्यस्थलों में एवं परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्क) पहनना होगा अनिवार्य
kamrun nisha
कोरिया 30 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्याम धावड़े ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं नये वेरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों में, कार्यस्थलों में एवं परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा जो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धावड़े ने कहा है कि सभी एंट्री पाॅइंट्स, एग्जिट पाॅइंट्स एवं सामान्य जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हेण्ड वाॅश अथवा सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाएं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी पाॅइंट्स जैसे दरवाजे के हेंडल आदि को बार-बार सेनिटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्यस्थलों के प्रभारी सभी व्यक्तियों एवं श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे।

