अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत19 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ ग ने लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण आपस घोषित कर दिया अध्यक्ष रेणुका सिंह।

जिला कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह के द्वारा बताया गया कि आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि विगत 19 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण आपस घोषित कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश के जनजाति वर्ग में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है ज्ञात हो कि डॉ रमन सिंह की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिसंबर 2011 में जनजाति समाज को प्रदेश की उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था और 2018 सरकार रहते थे आरक्षण प्रदान किया है उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद भाजपा सरकार द्वारा 2018 तक जनजाति समाज के हित में मजबूती के साथ खड़ा होकर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते रहे हैं जिसके कारण आरक्षण दिया था वहां परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद से जनजाति समाज के साथ षड्यंत्र होना प्रारंभ हुआ माननीय उच्च न्यायालय में जनजातीय वर्ग का पक्ष नहीं रखा गया ,भूपेश सरकार की विफलता के परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में जनजाति समाज के खिलाफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सामने आया है इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को छलने का काम किया है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पदोन्नति में आरक्षण का नया नियम बनाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 3 साल लगाए माननीय उच्च न्यायालय में इस पदोन्नति के नियम 2002 को भाजपा सरकार ने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल तक कानूनी चुनौती से बचा कर रखा परंतु कांग्रेस की सरकार आते ही मूल कंडिका 6 फरवरी 2019 को पास हो गई तब से लेकर अब तक पदोन्नति में आरक्षण का कोई रास्ता भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं निकाला भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी अनुसूचित जनजाति वर्ग को नहीं मिल पा रहा है
कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में हर जगह नाकाम रही है संवैधानिक अधिकारों के परिपालन में जब-जब मामला कानूनी हुआ है तब तक भूपेश बघेल की सरकार जनजाति वर्ग की अपेक्षा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में फिसड्डी साबित हुई है अतः आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वधान में जनजाति समाज के अभिभावक होने के नाते हैं जनजाति वर्ग को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों की रक्षा आरक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े इस बाबत प्रदेश की आदिवासी विरोधी की सरकार के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया । जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह
आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री राम लखन सिंह जी,रामप्रताप सिंह बीजेपी जिला महामंत्री और पूर्व जनपद अध्यक्ष सोनहत, संतोष सिंह नेता प्रतिपक्ष चिरमिरी,श्रीमती सुनीता सिंह बीजेपी जिला उपाध्यक्ष, पुष्पा नेताम, श्रीमती चुन्नी पैकरा जिला पंचायत सदस्य,श्रीमती सोनमती उर्रे अध्यक्ष जनपद पंचायत खडगांव, अनिल केशरवानी, वीरेंद्र सिंह राणा, धर्मेंद्र पटवा, विवेक अग्रवाल, जे के सिंह धनेश यादव,बीरबल जी पार्षद चिरमिरी,रूपचंद पार्षद, उजित नारायण सिंह,उपेंद्र सिंह सरपंच बहुत से जनजाति वर्ग से उपस्थित रहे।

