कलेक्टर द्वारा नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में घोषित कन्टेनमेंट ज़ोन में संशोधन

कमरुन निशा

कोरिया 21 जून 2020/ कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में एक मरीज की जांच रिपोर्ट पाजीटिव पाये जाने के कारण में मरीज के घर से पूर्व दिशा में पशु चिकित्सालय तक (100 मीटर), पश्चिम दिशा में महामाया किराना दुकान (100 मीटर), उत्तर दिशा में मिशन अस्पताल (200 मीटर) तथा दक्षिण दिशा में जैन मंदिर से रामघनी गुप्ता के घर तरफ जाने वाला मार्ग (150 मीटर) को सील करते हुए कन्‍टेनमेंट जोन घोषित किया था।
घोषित कन्‍टेनमेंट जोन में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से विगत 14 दिनों से अधिक समय से प्रतिबंधित रही है। प्रतिबंधित अवधि में कोई भी कोरोना वायरस (कोविड-19) का नया केस नहीं पाया गया है एवं कन्‍टेनमेंट जोन से संबंधित Primary Contact के सैंपलरिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने से अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बैकुण्ठपुर के प्रस्ताव एवं राज्य शासन के निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री राठौर ने कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में मरीज के घर के पास से दिनांक 21 जून 2020 के रात्रि 12.00 बजे से नवीन परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसमें पूर्व दिशा में रिक्त भूमि, पश्चिम दिशा में एन.एच. 43 की सीमा तक, उत्तर दिशा में कमलकांत गुप्ता के मकान की दीवार तक तथा दक्षिण दिशा में सी.सी. सड़क तक क्षेत्र शामिल है।
कलेक्टर ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन नगर पालिका परिषद बैकृण्ठपुर के स्कूलपारा के सन्दर्भ में पूर्व में जारी शेष सभी आदेश यथावत रहेंगे।

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