15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सभी क्लब, मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट एवं होटल बार रहेंगे बंद

कमरून निशा
कोरिया 15 अप्रैल 2020/ राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक शुष्क अवधि घोषित करते हुए जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस अवधि में समस्त एफ.एल.4 – क्लब के साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल बार को भी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कर दिया गया है।

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