एन.पी.एस/ओपीएस के लिए नियत तिथि तक करें आवश्यक कार्यवाही: कलेक्टर समस्त डीडीओ को 24 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश.

kamrun nisha

एन.पी.एस/ओपीएस के लिए नियत तिथि तक करें आवश्यक कार्यवाही: कलेक्टर
समस्त डीडीओ को 24 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश

कोरिया 21 फरवरी 2023/कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिल के समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी व कार्यालय प्रमुख को स्मरण पत्र जारी कर 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान संबंधी शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर करने कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रकरण में विलंब या उदासीनता न बरती जाये। इस बाबत कार्यालय प्रमुख आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने स्तर से सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ कार्य सम्पन्न करायें। ज्ञात हो कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने का विकल्प का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी 2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि शासकीय सेवक के सेवा पुस्तिका में की जाकर मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना है।

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