लॉकडाउन के दौरान खनिजों के नियमित खनन एवं परिष्कृत उत्पादों के राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन के संबंध में खनिज संसाधन विभाग ने पत्र जारी कर दिये निर्देश

कमरून निशा
कोरिया 25 अप्रैल 2020/ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु किये गये लॉकडाउन के दौरान खनिजों के नियमित खनन एवं खनिजों से परिष्कृत उत्पादों के राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन के संबंध में राज्य शासन के खनिज संसाधन विभाग द्वारा सभी खनिजों के उत्पादन एवं परिवहन बनाये रखने हेतु पत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं खान तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा प्राप्त गाईडलाईन के परिपालन में जारी किये गये हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्नय निर्माण गतिविधियों का प्रारंभ किये जाने के आदेश भी जारी किये गये हैं।
राज्य शासन के खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि सभी खनिजों, उनके परिष्कृत उत्पादों यथा स्पंज आयरन, फेरो एलायस, आयरन ओर पैलेट्स एवं स्टील आदि के उत्पादन किये जाने हेतु अन्य आवश्यक खनिजों जैसे आयरन ओर, कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, कोमोईट आदि कच्चे पदार्थों की नियमित मांग एवं आपूर्ति बनाये रखने हेतु खनन संबंधी समस्त कियाकलापों तथा खनिज उत्पादों के परिवहन में संलग्न वाहनों, ट्रांसपोर्टरों, लोडरों, उत्पादनकर्ता, डीलर, रीटेलर को राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर नियमित परिवहन एवं आवागमन हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही भारत सरकार से प्राप्त पत्र के संदर्भ में उल्लेखित निर्माण कार्यों को किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार गौण खनिजों की भी आपूर्ति बनाये रखने हेतु इन खनिजों का खनन, परिवहन एवं अनुशांगिक सभी क्रियाकलापों को गतिशील बनाये रखने हेतु उचित कार्यवाही के निर्देश खनिज संसाधन विभाग द्वारा दिये गये हैं।
पत्र में समस्त कियाकलापों में केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी स्वच्छता व शारीरिक दूरी बनाये रखने के समस्त गाईडलाईन का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य शासन एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु प्रतिबंधित, क्वारंटाईन और विशेष निगरानी क्षेत्रों (हॉटस्पाट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में यह निर्देश लागू नही होंगे।

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