निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर उप अभियंता निलंबित ,बिना अनुमति गैरहाजिर रहना पड़ा भारी अमित चौधरी

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर उप अभियंता निलंबित

कोरिया, फरवरी 2025/ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर उप अभियंता अमित चौधरी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैकुंठपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बिना अनुमति गैरहाजिर रहना पड़ा भारी
अमित चौधरी, जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग सोनहत) के रूप में कार्यरत थे, उनकी ड्यूटी सेक्टर अधिकारी, सेक्टर क्रमांक 05, चिरमी के रूप में लगाई गई थी। लेकिन 22 फरवरी 2025 को मतदान दलों को सामग्री वितरण के दौरान वे बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। इस लापरवाही को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन प्रक्रिया में घोर अनुशासनहीनता माना गया, जिससे कलेक्टर ने छत्तीसगढ़% सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया।

निलंबन अवधि में बैकुंठपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन की अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, संभाग बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर का सख्त संदेश- निर्वाचन कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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