कोरिया जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 28.04.2021 तक पूर्ववत रहेगा कन्टेनमेंट जोन, कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा आदेश जारी

kamrun nisha

  कोरिया 19 अप्रैल 2021/ कलेक्टर  एसएन राठौर द्वारा दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 28.04.2021 प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है।
 जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे टोकन के जरिये राशन वितरण की अनुमति
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरित किया जाए। हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा।

सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी,
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातरू 09 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक
सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी, किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक आदि) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे अपरान्ह 02.00 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातरू 09.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान,पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकानध्पार्लर के सामने मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।

पोस्ट ऑफिस एवं बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खोलने की अनुमति
उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस एवं बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। सभी बैंक अपने संस्थान अंतर्गत न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करने एवं संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा
समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः
पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। इन संस्थान में एक साथ 04 (चार) से अधिक व्यक्तियों का
प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन्हें मिलेगा पी.ओ.एल
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम
डिलीवरी, खाद्यान परिवहन, औद्योगिक, एस.ई.सी.एल. एवं निर्माण, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी व उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध- वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी. ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक संस्थानों, एस.ई.सी.एल. एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो
की अनुमति होगी।

धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, व संबंधित कार्य हेतु टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति, अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का
उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी
कार्यवाही की जावेगी।
उपरोक्त अवधि में रेल, बस यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरिया जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ताय द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।

मीडिया कर्मी वर्क फ्रॉम होम द्वारा करेगें कार्य
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

कन्टेनमेंट जोन अवधि में इन शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन
सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
इसी तरह उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे।

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