ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता हुए कोविड-19 के शिकार और उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो जिला बाल संरक्षण समिति करेगी उनका संरक्षण यदि आपकी जानकारी में हों ऐसे बच्चे तो समिति से करें संपर्क

kaMrun nisha

ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता हुए कोविड-19 के शिकार और उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो
जिला बाल संरक्षण समिति करेगी उनका संरक्षण
यदि आपकी जानकारी में हों ऐसे बच्चे तो समिति से करें संपर्क
कोरिया 22 मई 2021/ जिला कार्यक्रम अधिकारी सह सचिव, जिला बाल संरक्षण समिति ने आज यहां बताया कि महिला बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले द्वारा जारी निर्देशानुसार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जिला के संक्रमित ऐसे परिवार जिनके माता-पिता कोरोना संक्रमित हो गये हैं, ऐसे बच्चों को आश्रय में परेशानी हो रही है, उन्हें संस्थागत व्यवस्था दी जानी है। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला कोरिया के चाईल्ड लाईन टोल फ्री नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बालकों को या ऐसे बालक जिनके माता-पिता बालकों के पालन-पोषण करने में असमर्थ है, को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। साथा ही इस हेतु चाईल्ड लाईन के टोल फी नंबर 1098 की सहायता ली जावे एवं किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के अधीन बालकों का संरक्षण सुनिश्चित किया जावे।
कलेक्टर एवं जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री एस एन राठौर ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता कोविड-19 के शिकार या प्रभावित हुये और उन बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उन बच्चों के संरक्षण के लिए जिला बाल संरक्षण समिति के सचिव जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज कुमार खलखो, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री आशीष गुप्ता मो. नं. 94252 56713 या चाईल्ड लाईन टोल फ्री नंबर 1098, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती अंजली तिवारी मो. नं. 88391 75061 एवं सदस्य श्री रूप नारायण पाण्डेय मो. नं. 8770463327 पर बच्चों के संरक्षण के लिए उपरोक्त किसी भी मोबाईल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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