मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग में आवेदन 15 जुलाई तक.

kamrun nisha

कोरिया 01 जुलाई 2023/मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा हैं। इसमें बेरोजगार युवक एवं युवतियों को व्यवसाय हेतु 2 लाख, सेवा 10 लाख एवं उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख अधिकतम सीमा तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसी प्रकार उक्त योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख, पिछड़ा वर्ग 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख मार्जिन मनी अनुदान राशि ऋण स्वीकृत उपरांत आवेदक के खाता में देय होगा। इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, आवेदक के परिवार को वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक का आयु दिनांक को 18 से 35 वर्ष के माध्यम से (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला तथा विकलांग एवं नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट ) आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक एवं वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं हो एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति आवेदन कर सकते है अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार तथा राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल कक्ष क्रमांक 61 में संपर्क कर 15 जुलाई तक आवेदन परियोजना पार्टिवेदन कार्यालीन समय में प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

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