पुलिस अधीक्षक कोरिया की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी के विरुद्ध कलेक्टर कोरिया द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही, 06 माह तक कोरिया सहित 05 अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित

kamrun nisha

➡️पुलिस अधीक्षक कोरिया की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी के विरुद्ध कलेक्टर कोरिया द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही, 06 माह तक कोरिया सहित 05 अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित

➡️अनावेदक मनोज कुमार राजवाड़े के विरुद्ध की गई जिला बदर की सख्त कार्यवाही, आरोपी 13 वर्षो से आपराधिक गतिविधियों मे है शामिल

➡️आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों पर की जा रही हैं सख्त कार्यवाही

कोरिया पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो एवं आरोपियों पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।

इसी क्रम मे थाना से प्राप्त प्रतिवेदन पर मनोज कुमार राजवाड़े पिता इनेश्वर प्रसाद राजवाड़े निवासी ओड़गी नाका बैकुंठपुर थाना बैकुंठपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं आपराधिक इतिहास की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे भेजी गई थी।

पुलिस अधीक्षक कोरिया को प्राप्त प्रतिवेदन में 08 अपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। जिसमे अनावेदक द्वारा वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपराध घटित करता चला आ रहा है। इसकी अपराधिक गतिविधि इतनी गम्भीर है कि इसके द्वारा मोहल्ले में घुमना-फिरना, आतंक मचाना, चोरी, नकबजनी का अपराध को अंजाम देना आम हो गया है तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य करते रहता है। अनावेदक का क्षेत्र में आतंक है जिससे मोहल्ले एवं आस-पास के लोग इस व्यक्ति के विरुद्ध न तो कोई शिकायत करने का और न ही गवाही देने का साहस करते है,जिससे लोक व्यवस्था के पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी मनोज कुमार राजवाड़े के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नितांत आवश्यक हो गई थी।

इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक कोरिया की अनुशंसा प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेक मनोज राजवाडे पिता इनेश्वर प्रसाद राजवाडे निवासी ओड़गी नाका बैकुण्ठपुर थाना बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) को 06 माह की अवधि के लिए जिला कोरिया जिला एवं सीमावर्ती जिलों सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा पेन्ड्रा-गोरेला-मरवाही, सीधी, सिंगरौली की सीमाओं से दिनांक 24.04.2024 से निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश दिया गया है एवं आदेश में यह भी लेख किया गया है कि आदेश प्रभावशाली अवधि में बिना बिना वैधानिक अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश वर्जित होगा। आप सभी से अपील है कि उक्त अवधि में यदि यह व्यक्ति जिले या आसपास के जिले की सीमाओं में दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचना साझा करें।

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