मादक द्रव्य का सेवन कर अमानवीय व्यवहार करने पर सचिव विकास मिश्रा निलंबित

कमरून निशा
कोरिया 22 मई 2020/ जिले के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बरहोरी के सचिव विकास मिश्रा द्वारा मादक द्रव्य का सेवन कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर के निवास स्थान पर देर रात्रि बेवजह षोर एवं अभद्र टिप्पणी के माध्यम से अमानवीय व्यवहार करने पर उन्हें कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पत्र के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत भरतपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं अन्य सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की है।

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