प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर के द्वारा किया गया जिला जेल बैकुण्ठपुर का निरीक्षण
kamrun nisha
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर के द्वारा किया गया जिला जेल बैकुण्ठपुर का निरीक्षण
कोरिया दिसम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय के रीट-पीटिशन सुकन्या संस्था विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय के परिपालन में आज 22 दिसंबर 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार तिवारी, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक श्री श्याम मधुकर, सचिव डी०एल०एस०ए० श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, विजिटर बोर्ड के अन्य सदस्यों के द्वारा जिला जेल बैकुण्ठपुर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर के द्वारा बंदियों के जेल में निरूद्ध रहने के दौरान मिलने वाली अधिकारों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली गयी। यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी कैदियों को समय पर विधिक सेवाएं उपलब्ध कराये जायें उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो, निरीक्षण बोर्ड के द्वारा सभी बंदियों से चर्चा की गयी। निरीक्षण के दौरान जिला जेल बैकुण्ठपुर में जाति गत भेदभाव या अन्य भेदभाव नहीं पाया गया, साथ ही इम्फाइस्ट्रेक्चर, बंदियों के बैरक, बंदियों के उपयोग हेतु जेल में बने शौचालय की स्थिति, उसकी साफ सफाई की समीक्षा की गयी। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर ने बंदियों को दी जा रही भोजन की गुणवत्ता का जांच किया। बंदियों से मिलकर उनके समस्याओं को सुना, साथ ही जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में उपलब्ध सुविधा एवं लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बंदियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया।
माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सी) क्र0- 1404/2023 सुकन्या संस्था विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में व अन्य में पारित निर्णय 03 अक्टूबर 2024 में दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व डिस्ट्रिक्ट विजिटर्स बोर्ड कोरिया के द्वारा प्रत्येक तिमाही में जिला जेल बैकुण्ठपुर जिला कोरिया का निरीक्षण किया जाता है। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बंदियों के साथ जेल में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव या अन्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो।

