वन अधिकार, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला आज

kamrun nisha


कोरिया 23 मार्च 2021/ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अटल नगर रायपुर के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कल 24 मार्च को प्रातः 10.30 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसमें जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के सभी सदस्यों, प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक सरपंच, जनजाति समाज प्रमुखों, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, वनक्षेत्रपाल (रेंजर), राजस्व विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी (भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) के संबंध में अनुभवी) तथा जिले से चयनित निमोरा प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनरों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

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