डीजल में पानी की मिलावट। जांच करने पहुंचे अधिकारी। सोनहत स्थित साहू पेट्रोल पंप का मामला।
kamrun nisha


कोरिया।कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोनहत को पत्र लिखकर विकासखण्ड सोनहत स्थित मेसर्स साहू पयूल्स-सोनहत पेट्रोल पंप से गुणवत्ता विहीन डीजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शिकायत की थी जिस पर कलेक्टर(खाद्य शाखा) ने जिला खाद्य अधिकारी विष्णु नारायण शुक्ला, सुश्री शुभा गुप्ता खाद्य निरीक्षक सोनहत एवं
खाद्य निरीक्षक संजय ठाकुर के द्वारा सोनहत स्थित मेसर्स साहू
फ्यूल्स पहुंचकर जांच की और अपना प्रतिवेदन दिया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार
मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत संचालक राजेश साहू निवासी ग्राम पंचायत नागपुर विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ एवं मैनेजर श्री अब्दोन मिंज निवासी सोनहत है। मौके पर जांच के समय फर्म के मैनेजर अब्दोन मिंज उपस्थित मिले।फर्म मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत के विस्फोटक लायसेंस का अनुज्ञप्ति क्रमांक (P/CC/CG/14/2158 (P) 426830) जारी है जो दिनांक 31.12.2021 तक विधिमान्य वैद्य है।
फर्म मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत के डीजल की डीप रीडिंग जांच में 160.3 सेन्टीमीटर अर्थात 21793.26 लीटर स्टॉक होना पाया गया। डीजल टैंक में वाटर पेस्ट लगाकर डीप मापने पर रीडिंग 1.5 सेन्टीमीटर अर्थात
25.76 लीटर पानी होना पाया गया। पेट्रोल एवं डीजल स्टॉक के ऑनलाईन प्रदर्शित रिर्पोट
दिनांक 28.08.2021 में जांच समय तक पेट्रोल 10698.74, डीजल 21341.80 एवं डीजल टैंक में पानी की मात्रा 11.20 लीटर दर्ज होना पाया गया।
फर्म मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत के मैनेजर अब्दोन मिंज ने अपने लिखित बयान में बताया कि उसके द्वारा पेट्रोल पंप से संबंधित समस्त दस्तावेजों का संधारण किया जाता है। फर्म के मैनेजर के
द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.08.2021 के पश्चात् स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन बोर्ड में
जानकारी अद्यतन नही किया गया है। डीजल टैंक में बहुत सारे ज्वाईन्ट होने के कारण डीजल टैंक में पानी का रिसाव हो जाता है जिसे फर्म के द्वारा समय-समय पर पानी निकालकर साफ-सफाई किया जाता है। कभी-कभी पानी अधिक हो जाने से नोजल के
माध्यम से डीजल के साथ-साथ पानी भी निकल आ जाता है। फर्म के मैनेजर ने स्वीकार
किया कि जानकारी के अभाव में खाद्य कार्यालय जिला कोरिया को मासिक स्टॉक की जानकारी नही भेजी जा रही है।
जांच अधिकारियों ने मौके पर पाया की साहू फ्यूल्स-सोनहत में जनसुविधा हेतु फी एयर मशीन नही है। छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत् ऑयल के क्रय विक्रय हेतु स्टॉक एवं विक्रय पंजी का संधारण भी नही किया गया है। फर्म परिसर में लगे स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड दिनांक 11.08.2021 तक ही अद्यतन होना पाया गया।
मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत में पहुंचे जांच अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है की साहू फ्यूल्स की लापरवाही के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की गाड़ियों के डीजल टैंक में पानी की मात्रा पायी गयी। स्टॉक पंजी अद्यतन नही होने के कारण भौतिक रूप से उपलब्ध
पेट्रोल/डीजल की मात्रा का आकलन नही किया जा सका। जनसुविधा हेतु फी एयर मशीन नही होना पाया गया। मासिक स्टॉक की जानकारी खाद्य कार्यालय को प्रतिमाह उपलब्ध नहीकराया जाना पाया गया।
फर्म परिसर में लगे स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड दिनांक 11.08.2021तक ही अद्यतन होना पाया गया। अतः फर्म मेसर्स साहू फ्यूल्स-सोनहत के प्रोपराईटर राजेश साहू एवं मैनेजर अब्दोन मिंज का उपरोक्त कृत्य छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल
(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 3 (1).(4).(5) एवं (10) का स्पष्ट
उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।


