कलेक्टर ने प्रदान किया शासन की प्रचलित गाइडलाइन दर पर भूमिस्वामी का हक

कमरून निशा

कोरिया 27 फरवरी 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय बैकुंठपुर से प्राप्त प्रकरण के आधार पर डबरीपारा निवासी श्री संदीप कुमार सोनी एवं श्री सुदीप सोनी आत्मज स्व. कृष्णा सोनी के द्वारा अतिक्रमित नजूल भूमि का शासन की गाइडलाइन दर पर भूमिस्वामी हक प्रदान किया। अतिक्रमित नजूल भूमि प्लॉट क्रमांक 306/1 जिसका रकबा क्रमशः 720 वर्गफीट है। भूमिस्वामी हक प्रदान करने के एवज में गाइडलाइन दर का 152 प्रतिशत पर प्रत्येक द्वारा 5 लाख 55 हजार 846 के अनुसार कुल राशि 11 लाख 11 हजार 692 रुपये शासकीय खाते में चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। नगरीय निकायों से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। भूमिस्वामी हक प्राप्त करने पर उनके द्वारा शासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
उल्लेखनीय है कि 11 सितम्बर 2019 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र जिसमें नगरीय क्षेत्रीय में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन शासकीय भूमि के आबंटन के निर्देश दिए गए थे जिसके परिप्रेक्ष्य में कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं शासकीय भूमि के आबंटन तथा रियायती दर पर वितरित पट्टों को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर एवं चिरमिरी खड़गवां द्वारा किया जा रहा है।

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