नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 सर्किट हाउस का आरक्षण प्रतिबंधित

kamrun nisha


कोरिया 26 नवम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2021 को नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही कोरिया जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 01 से 20 तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 01 से 15 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि प्रावधानानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, कोरिया जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 01 से 20 तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 01 से 15 में स्थित शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस और गेस्ट हाऊस में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं, और ना ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियाँ कर सकते हैं।
उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि शासकीय एवं अर्ध्दशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तथा ऑफीसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी द्वारा अभिलेखों की मांग की जाए तो उन्हें रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। कक्षों के आरक्षण के संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होने कहा है कि संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखे जाएं। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक कोरिया जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 01 से 20 तथा नगर पालिका

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